Aadhaar Pan Linking :- आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करना गवर्नमेंट ने अनिवार्य कर दिया है, और लिंक करने की अंतिम डेट 31 दिसंबर 2025 है। इस तारीख के पहले आप अपने आधार और पैन को आपस में लिंक करते हो तो आपको केवल लिंकिंग चार्ज ही लगेंगे अन्यथा कुछ भी हो सकता है आपका पैन कार्ड को निष्कासित भी किया जा सकता है.
आज के समय में आधार और पैन दोनों ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गए हैं। पैन कार्ड के बिना आप पैसों से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कार्य पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोई भी जरूरी काम आज आधार कार्ड के बिना करना मुश्किल है।
आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से ऑनलाइन तरीके से लिंक कर सकते हो।
Click here यहां क्लिक करके जाने की आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे लिंक करते हैं।
PAN card और Aadhaar card को आपस में लिंक करना क्यों जरूरी है,और अगर लिंक नहीं किया तो क्या होगा ?
- आपको किसी भी सरकारी काम में रुकावट आ सकती है.
- आप अपना ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और ई-वेरिफाई भी नहीं कर पाएंगे.
- आपको मिलने वाला कोई भी टैक्स रिफंड रुक जाएगा.
- बैंक खाते में ₹50,000 से ज़्यादा की नकद जमा (deposit) या निकासी (withdrawal) नहीं कर पाएंगे.
- बैंक में ₹2.5 लाख से ज़्यादा की एक साल की कुल जमा राशि पर भी दिक्कत होगी.
- डेबिट/क्रेडिट कार्ड मिलने या नया बैंक खाता खोलने में परेशानी होगी.
- म्यूचुअल फंड SIP, शेयर मार्केट में निवेश, बीमा या लोन से जुड़ी प्रक्रियाएं रुक सकती हैं.
- आपके लेनदेन पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) और TCS (स्रोत पर कर संग्रह) की दर बढ़ जाएगी (जैसे 1% से 20%).
- आपका पैन नंबर “निष्क्रिय” हो जाएगा और इसे तब तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसे आधार से लिंक नहीं करते.
31 दिसंबर 2025 तक (या मौजूदा डेडलाइन तक) अपने पैन को आधार से लिंक करें, वरना 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
नीचे दिए गए Video के माध्यम से आप और भी आप सीख सकते हो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कैसे किया जाता है।