लिंकिंग क्यों ज़रूरी है:
- PAN निष्क्रिय हो जाएगा: यदि आप अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा। एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने पर, आप इसका उपयोग महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों के लिए नहीं कर पाएंगे।
- आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग: आयकर विभाग आपके आयकर रिटर्न को तभी प्रोसेस कर सकता है जब आपका पैन आधार से जुड़ा हो।
- उच्च TDS (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स): पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान आपके आय पर सामान्य दर के बजाय उच्च दर से TDS काटेंगे।
- रिफंड पर ब्याज नहीं: यदि आपका पैन निष्क्रिय है, तो आपको किसी भी आयकर रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा।
- बड़े वित्तीय लेनदेन: बैंक खाता खोलने या ₹50,000 से अधिक के लेनदेन जैसे कई बड़े वित्तीय कार्यों के लिए सक्रिय पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, जो लिंकिंग के बिना संभव नहीं होगा।
- सरकारी अनुपालन: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम के तहत उन सभी व्यक्तियों के लिए आधार संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है जिनके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड था
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